महाकुंभ 2025 में लेनी होगी अब भंडारे लगाने की अनुमति
प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। इससे को देखते हुए प्रशासन ने भंडारे लगाने की अनुमति के लिए नियम में कुछ बदलाव किये है। अब भंडारे की लिए जिला प्रशासन, प्रयागराज से अनुमति लेनी होगी।
- अनुमति कहां से मिलेगी: प्रयागराज कलेक्ट्रेट स्थित नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से भंडारे लगाने की अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
- आवेदन कहां जमा करें: भंडारे लगाने के लिए आवेदन पत्र नगर मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के कार्यालय में जमा करना होगा।
- यात्रियों के ठहरने का स्थान: भंडारे लगाने के लिए यात्रियों के ठहरने के स्थान (होल्डिंग एरिया) पहले से ही निर्धारित किए गए हैं।
- अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: अधिक जानकारी के लिए श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी (मोबाइल नंबर: 8840587851) या श्री अरविन्द कुमार तिवारी, कार्यालय सहायक (मोबाइल नंबर: 7007246156) से संपर्क किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण सूचना: भंडारे लगाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के भंडारे लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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